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दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या, पति व सास को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास

दुष्यंत से तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या, पति और सास को 7-7 साल की कठोर सजा

महासमुन्द – सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम चट्टिगिरोला में लगभग 4 वर्ष पूर्व सितम्बर 2020 में एक महिला को दहेज के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला के मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज किया और मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया। उक्त मामले में फैसला सुनते हुए श्रीमती शोभना कोष्टा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली ने उक्त मामले को 7-7 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इनमें से एक आदर्श महिला के ससुर की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी के अनुसार विगत 1 सितंबर 2020 को ग्राम चट्टीगिरोला में रानी दास ने घर के खुद के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका के मायके पक्ष ने शिकायत की थी कि उसके पति राकेश भूपेन्द्र दास, ससुर कुलमणी दास एवं सास सेवती दास द्वारा उसे अक्सर दहेज के लिए नंगा किया जाता था एवं मृत्यु के कुछ देर पूर्व भी दहेज संबंधी मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की। गई थी। साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी ही महिला को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा दोनों ही परिस्थितियों पर धारा 304 बी, 34 एवं धारा 302,34 के तहत मामले की विवेचना की जा रही थी। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
न्यायालय में मामले पर संपूर्ण विचार के पश्चात् यह प्रमाणित हुआ कि मृतिका को विवाह के पश्चात् से ही दहेज के लिए फांसी पर लटकाया जाता था और मृत्यु के पूर्व भी उसके साथ क्रूरता करना प्रमाणित हुआ। हालांकि धारा 302 के तहत मृतिका की हत्या का साक्ष्य नहीं मिला। अत: सभी परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा मृतिका के पति व सास को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। मामले के तीसरे चरण में उसके ससुर की पूर्व संध्या पर ही मृत्यु हो चुकी है।

AKHAND BHARAT NEWS

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